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पत्नी के हत्यारे पति को हुई दस हजार रूपये सहित आजीवन कारावास की सजा

शहडोल - दिनांक 23.05.2019 को फरियादी मृतिका के पिता अपने पुत्र के साथ थाना सोहागपूर उपस्थित आकर मर्ग सूचना दिया। फरियादी की सूचना पर थाना सोहागपुर पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान पाया गया कि आरोपी गुडडा बैगा अपनी पत्नी को दहेज को लेकर मानसिक एवं शारिरिक रूप से प्रताड़ित करता था एवं मृतिका की हत्या उसी के पति आरोपी गुडडा बैगा पिता कोसे बैगा निवासी ग्राम डोंगरी टोला ने किया है। जिस पर थाना सोहागपुर में आरोपी मृतिका के पति गुडडा बैगा के विरूद्ध दहेज प्रतिशेध अधि. एवं हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी गुडडा बैगा को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। जिस पर माननीय सत्र न्यायाधीश, न्यायालय शहडोल द्वारा हत्या के आरोपी गुडडा बैगा पिता कोसे बैगा निवासी डोंगरी टोला को आजीवन कारावास एवं 10,000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।




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