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अनाथों का सहारा: मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना

मध्यप्रदेश के मूल निवासी ऐसे बाल हितग्राही जिनके माता-पिता की मृत्यु कोविड से मार्च 1, 2021 से 30 जून 2021 के बीच हुई हो, ऐसे प्रत्येक बाल हितग्राही को मध्यप्रदेश शासन द्वारा:  


₹5000 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि दी जाएगी 

रहने का स्थान न होने पर बाल देख रेख संस्था में प्रवेश 

निशुल्क मासिक राशन दिया जाएगा 

स्कूल/उच्च/मेडिकल/तकनीकी/शिक्षा शुल्क में सहयोग

उच्च स्तर के शासकीय संस्थानों मे निशुल्क शिक्षण


योजना का लाभ लेने की पात्रता-

प्रभावित परिवार मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी हो। परिवार को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं हो। बाल हितग्राही के मृतक माता-पिता ऐसे शासकीय सेवक या शासकीय उपक्रम के सेवक न हों, जिन्हें पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन पाने की पात्रता हो। ऐसे प्रत्येक बाल हितग्राही, जिनके माता-पिता, अभिभावक की कोविड -19 से मृत्यु होने से अनाथ हो गये हैं, को पाँच हजार रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। बाल हितग्राही की आयु 18 वर्ष से कम है तो सहायता राशि चिन्हांकित संरक्षक और बच्चे के संयुक्त खाते में जमा की जायेगी। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद उनके व्यक्तिगत खाते में राशि दी जाएगी।


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