Ticker

6/recent/ticker-posts

बाल विवाह रोकथाम हेतु कलेक्टर ने की अपील

शहडोल - कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य ने बाल विवाह रोकथाम हेतु अपील जारी कर आम जनमानस एवं अन्य संबंधितों को जागरूक करते हुए कहा है कि विवाह से जब बालक अथवा बालिका अथवा दोनों विवाह के लिए निर्धारित उम्र से कम के हो। वर्तमान समय मे बालक के लिए 21 साल एवं बालिका के लिए 18 साल निर्धारित है यदि कोई भी व्यक्ति इस निर्धारित उम्र से कम उम्र में शादी करता है तो उसे बाल विवाह करार दिया जाता है जो कानून अपराध है। बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम के तहत बाल विवाह कराने वाले माता पिता, रिश्तेदार, टेंट वाला बैंड वाला, पंडित, मौलवी, हलवाई, प्रिटिंग प्रेस, आदि अन्य सभी जो उसमें शामिल है। 

बाल विवाह कराने के अपराधी है। जिसमे कानून 2 साल की कैद या एक लाख रूपये का जुर्माना अथवा दोनो का प्रावधान हैं। सभी जनप्रतिनिधियो, जातीय संगठनो के प्रतिनिधि, स्वंयसेवी संस्थान, तथा समाज सेवको से अपने क्षेत्र में बाल विवाह की रोकथाम के लिए सक्रिय सहयोग प्रदान करे। बाल विवाह के कारण बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे मानसिक और शारीरिक विकास में अवरोध होता है। जिन परिवारो में बाल विवाह आयोजित हो रहे है उनसे सम्पर्क कर बाल विवाह नही करने की समझाईश दें।

इसके बावजूद नहीं मानने पर निकटतम थाने मे अनिवार्य रूप से सूचित करे। यह प्रयास बाल विवाह को रोकने में मददगार साबित होने के साथ ही स्वस्थ समाज के निर्माण में भी मददगार होगी। बाल विवाह आयोजन से संबंधित सूचना चाईल्ड लाईन नम्बर 1098 एवं डायल-100 तथा जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम वन स्टाप सेन्टर शहडोल दूरभाष नंम्बर- 07652-242870 पर दी जा सकती है। बाल विवाह न रचे, अपराध से बचे।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ