ब्यौहारी - अपर सत्र न्यायाधीश ब्यौहारी ने सत्र प्र.क्र. 16/20 में संतोष पटेल और उनकी साथी देवकी पटेल के खिलाफ शासन द्वारा चलाए गए मुकदमे में दोषी पाए जाने पर उन्हें आजीवन कारावास और ₹10,000 के अर्थदंड से सजा देने का निर्णय दिया है। इस मामले में श्री आर. के.चतुर्वेदी, जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्यौहारी, ने शासन की ओर से केस की पैरवी की है।
घटना का संक्षेपः
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि दिनांक 20.12.19 को रात्रि में ग्राम तेंतुआढ़ के अपने घर में सोते हुए रमेश पटेल को उनकी पत्नी देवकी पटेल ने अपने प्रेमी संतोष पटेल को बुलाकर उनका गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक के भाई ने इसकी रिपोर्ट थाना ब्यौहारी में कराई और उसके बाद अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसके बाद न्यायालय में अभियोग प्रस्तुत किया गया और उसपर आधारित, आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दंडित किया गया है।

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