अमलाई - थाना अमलाई क्षेत्रांतर्गत दिनांक 23.09.21 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना अमलाई का निगरानी बदमाश सुनील उर्फ सत्यनारायण पिता राम बोल वर्मा उम्र 27 वर्ष निवासी ओ.पी.एम कालोनी अमलाई म. प्र. राज्य सुरक्षा तथा लोक व्यवस्था अधिनियम 1990 की धारा 5,6,7 के तहत जिले से बाहर निष्कासित करने की निशेधाज्ञा आदेश पर श्रीमान कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकरण क्रमांक 80 जिला बदर 2020 में पारित आदेश दिनांक 19.01.2021 के अनुसार आरोपी सुनील उर्फ सत्यनारायण को एक वर्ष की कालावधि के लिये शहडोल जिला एवं उससे लगे सीमावर्ती जिले सीधी, सतना, उमरिया एवं अनूपपुर की सीमा से बाहर निष्कासित रहने का आदेश पारित किया गया था उक्त आदेश की तामीली दिनांक 14.03. 2021 को आरोपी को तामील कराकर प्रतिबन्धित क्षेत्र से बाहर किया गया था किन्तु आरोपी सुनील उर्फ सत्यनारायण दिनांक 22.09.2021 को सक्षम प्रधिकारी से अनुमति प्राप्त किये बगैर मनमानी तरीके से उक्त आदेश की अव्हेलना करते हुये प्रतिबन्धित क्षेत्र में आकर ओ.पी.एम. कालोनी ईटाभट्ठा में नागरिको से रंगदारी करते अबैध हथियार चमकाते पाया गया जिसके विरूद्ध आरम्स एक्ट की कार्यवाही की जाकर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शहडोल के आदेश अव्हेलना करना धारा 14 म. प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम एवं धारा 188 भारतीय दण्ड विधान के तहत गिरफ्तार किया गया। उक्त कार्यवाही थाना प्रभारी महोदय के निर्देशन पर टीम गठित कर उनि उपेन्द्र त्रिपाठी, सउनि महेन्द्र सिह, सउनि भूपेन्द्र सिह, प्रआर. पुष्पेन्द्र घोष एवं आर. जगभान सिह की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।

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