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CHO के फर्जी तरीके से स्थानांतरण मामले में लेखापाल एम.के. दीक्षित निलंबित

अनूपपुर - मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर कार्यालय में पदस्थ लेखापाल श्री एम.के. दीक्षित जो स्थापना शाखा का कार्य भी संपादित कर रहे थे। उन्हें एन.एच.एम. गाईडलाईन के विपरीत अनूपपुर में पदस्थ सीएचओ के स्थानांतरण हेतु जिला कलेक्टर एवं प्रभारी मंत्री के समक्ष भ्रामक जानकारी प्रस्तुत कर सीएचओ के अनियमित तरीके से स्थानांतरण आदेश जारी कर पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं हठधर्मिता का कदाचरण के दोषी होने पर स्वास्थ्य सेवाएं रीवा संभाग रीवा के क्षेत्रीय संचालक ने म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के भाग 4 के नियम 9 (1) के अनुसार श्री एम.के. दीक्षित लेखापाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री दीक्षित का मुख्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिंगरौली नियत किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।


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