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जयसिंहनगर - हत्या के आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा

जयसिंहनगर - दिनांक 19.03.2018 के रात्रि 09.15 बजे आरोपी अशोक कुमार पिता रामरतन रैदास उम्र 26 वर्ष निवासी गंधिया थाना जयसिंहनगर जिला शहडोल एवं मृतक रामबदन बैगा उम्र 45 वर्ष निवासी गंधिया दुरपता देवी के स्थान गधिया में देवी चढ़ी है कहकर चिल्ला रहे थे, चिल्लाते-चिल्लाते आरोपी हाथ मुक्का व पत्थर से मारकर मृतक की हत्या कर दिया। फरियादी रामप्रकाश बैगा पिता रामवदन बैगा उम्र 23 वर्ष निवासी गंधिया थाना जयसिंहनगर की रिपोर्ट पर दिनांक 20.03.2018 को थाना जयसिंहनगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 20.03.18 को आरोपी अशोक कुमार रैदास को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण करते हुए दिनांक 26.04.18 को चालान तैयार कर दिनांक 18.05.18 को प्रकरण माननीय न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण का अनुसंधान उनि. एस.एस. यादव तत्कालीन थाना जयसिंहनगर हाल सेवानिवृत्त द्वारा किया गया है।

प्रकरण का विचारण सत्र प्रकरण किया जाकर माननीय अपर सत्र न्यायालय जयसिंहनगर जिला शहडोल द्वारा दिनांक 10.08.2021 को निर्णय पारित कर आरोपी अशोक कुमार रैदास को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास और 2000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया I



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